बिना अनुमति के ड्रोन कैमरा चलाने पर होगी कार्रवाई

प्रशासन द्वारा ड्रोन की बिक्री व व्यवसाय करने वाले सभी व्यापारियों तथा इसका व्यावसायिक या व्यक्तिगत इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही अपर जिलाधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करेगा।


यदि सार्वजनिक सूचना के बाद भी बिना अनुमति के ड्रोन की बिक्री एवं व्यावसायिक या व्यक्तिगत इस्तेमाल की जानकारी संज्ञान में आती है तो ड्रोन जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर करवाई की जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपर जिलाधिकारी गाज़ियाबाद के कार्यालय कक्ष संख्या-133 में वांछित अभिलेख सहित किसी भी दिन आवेदन कर सकते हैं।